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Tuesday, 4 June 2024

मतगणना दिवस 04 जून को भी मतगणना स्थल क्षेत्रों की सभी मदिरा दुकानें सम्पूर्ण दिवस के लिए रहेगी बंद

 मतगणना दिवस 04 जून को भी मतगणना स्थल क्षेत्रों की सभी मदिरा दुकानें सम्पूर्ण दिवस के लिए रहेगी बंद

 
गरियाबंद 03 जून 2024/ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री दीपक कुमार अग्रवाल ने लोकसभा निर्वाचन 2024 के तहत मतगणना तिथि 04 जून को मतगणना स्थल क्षेत्रों की समस्त मदिरा दुकानों को सम्पूर्ण दिवस के लिए पूर्णतः बंद रखने के आदेश दिए है।
     छत्तीसगढ़ लोकसभा निर्वाचन 2024 संबंधी कार्य निर्विध्न एवं निष्पक्षतापूर्वक संपन्न कराने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री दीपक कुमार अग्रवाल ने छ.ग. आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उप धारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उक्त तिथियों में शुष्क दिवस घोषित किया है। कलेक्टर ने उक्त शुष्क दिवसों में किसी भी अधिकृत एवं अनाधिकृत स्थानों से मदिरा का अवैध निर्माण, आधिपत्य, परिवहन, क्रय - विक्रय, भंडारण तथा तस्करी न हो इस पर पूर्ण नियंत्रण करने के निर्देश दिए है। साथ ही शिकायत प्राप्त होने पर सख्ती से रोक लगाकर उन्हें जप्त करने की कार्यवाही भी करने के निर्देश दिए है।

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