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Thursday, 9 April 2020

कृषि मशीनरी, ट्रक मरम्मत की दुकान सहित अनेक सेवाओं को तालाबंदी के प्रभाव से मिली छूटजिला दण्डाधिकारी ने जारी किया आदेश

पत्रकार
 कैलाश टांडे
कृषि मशीनरी, ट्रक मरम्मत की दुकान सहित अनेक सेवाओं को तालाबंदी के प्रभाव से मिली छूट
जिला दण्डाधिकारी ने जारी किया आदेश 
धमतरी, 09 अप्रैल 2020/ कोरोना वायरस कोविद-19 के संभावित संक्रमण के नियंत्रण के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री रजत बंसल ने तालाबंदी (लाॅक डाउन) के प्रभाव से कतिपय आवश्यक सेवाओं, प्रतिष्ठानों और कार्यालयों में छूट प्रदान करने का आदेश जारी किया है, जिसमें कृषि मशीनरी एवं उपकरण सहित विभिन्न सेवाओं में शर्तानुसार छूट प्रदान की है।
गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश के परिपालन में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने आज आदेश जारी किया, जिसमें उल्लेख किया गया है कि कृषि मशीनरी तथा कृषि उत्पाद से संबंधित दुकान के साथ कृषि मशीनरी विक्रय, इससे संबंधित स्पेयर पाट्र्स एवं मरम्मत की दुकानों (सप्लाई चेन सहित) को खुला रखा जाएगा। इसके अलावा राज्यमार्गों पर ट्रकों की मरम्मत हेतु दुकानें जो यथासंभव पेट्रोल पम्पों या उसके आसपास स्थित हो। साथ ही अस्पताल, वेटनरी अस्पताल एवं उससे जुड़ीं समस्त स्थापनाएं जिनमें मेडिकल सप्लाई, उसका विनिर्माण एवं वितरण सम्मिलित है, निजी एवं शासकीय/अर्द्धशासकीय क्षेत्र की डिस्पेंसरी, दवा, केमिस्ट, फार्मेसी (जनऔषधि केन्द्र सहित), मेडिकल इक्विपमेंट दुकान, लैब, दवा रिसर्च लैब, क्लीनिक, नर्सिंग होम, एम्बुलेंस, इंडियन रेडक्राॅस सोसायटी की सेवाएं संचालित रहेंगी। साथ ही चिकित्सक, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ सहित सभी प्रकार के चिकित्सीय कार्य में कार्यरत स्टाफ एवं सहायक सेवाएं संबंधित व्यक्तियों के परिवहन की अनुमति प्रदान की गई है। जिला दण्डाधिकारी ने आदेश में कहा है कि चिकित्सा आॅक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति बनाए रखने के लिए चिकित्सा क्षेत्र की संचालित सेवाओं में कतिपय सेवाएं भी जोड़ी गई हैं। इनमें मेडिकल आॅक्सीजन गैस/लिक्विड, मेडिकल आॅक्सीजन सिलेंडर, लिक्विड आॅक्सीजन को स्टोर करने के लिए क्रायोजेनिक ट्रैंक, लिक्विड क्रायोजेनिक सिलेंडर, लिक्विड आॅक्सीजन क्राॅयोजेनिक ट्रांसपोर्ट टैंक, एम्बिएंट वेपोराइजर एवं क्रायोजेनिक वाॅल्व तथा इनके सहायक उपकरणों की सभी निर्माण इकाइयां और उपरोक्त वस्तुओं के परिवहन को मुक्त रखा गया है। इन वस्तुओं/सेवाओं का अंतर्राज्यीय सीमापार आवासगमन, उपरोक्त वर्णित इकाइयों में कार्यरत स्टाफ, श्रमिकों के आवागमन की अनुमति, उक्त सेवाओं से संबंधित व्यक्तियों को उनके घर से कारखाना तक आने-जाने के लिए पास प्रदान किए जाएंगे। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ये कारखाने अपनी पूर्ण क्षमता से कार्य करें। जिला दण्डाधिकारी ने जारी आदेश में यह कहा है कि उक्त सभी प्रतिष्ठानों, सेवाओं के प्रमुखों की यह जिम्मेदारी होगी कि लाॅकडाउन के उपायों में सामाजिक दूरी (सोशल डिस्टेंसिंग), स्वच्छता एवं इस संबंध में भारत सरकार, राज्य शासन, स्वास्थ्य विभाग तथा समय-समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा दिए जाने वाले निर्देशों का अनिवार्य रूप से अक्षरशः पालन करना सुनिश्चित किया जाए। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

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