वृक्षारोपण महाअभियान की तैयारी करने कलेक्टर श्री रजत बंसल ने दिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देशइस वर्षा ऋतु 2020 में ’वृहद वृक्षारोपण योजना’ के तहत किया जाएगा वृहद पैमाने पर वृक्षारोपण - chhattisgarhkaratan

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Wednesday, 22 April 2020

वृक्षारोपण महाअभियान की तैयारी करने कलेक्टर श्री रजत बंसल ने दिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देशइस वर्षा ऋतु 2020 में ’वृहद वृक्षारोपण योजना’ के तहत किया जाएगा वृहद पैमाने पर वृक्षारोपण

वृक्षारोपण महाअभियान की तैयारी करने कलेक्टर श्री रजत बंसल ने दिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश
इस वर्षा ऋतु 2020 में ’वृहद वृक्षारोपण योजना’ के तहत किया जाएगा वृहद पैमाने पर वृक्षारोपण
पत्रकार कैलाश टाडे 
8964081105
धमतरी 22 अप्रैल 2020/ प्रदेश शासन द्वारा दिए गए निर्देश अनुसार इस वर्षा ऋतु में प्रदेश सहित जिले में भी ’वृहद वृक्षारोपण योजना’ के तहत वृहद पैमाने में वृक्षारोपण किया जाना है। कलेक्टर श्री रजत बंसल ने वृक्षारोपण महाअभियान की तैयारी के लिए सभी शासकीय एवं अशासकीय विभागों को समन्वय स्थापित कर कार्य करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि शासकीय एवं अशासकीय विभाग द्वारा रोपण, किसानों को वितरण अथवा शहरी क्षेत्रों में रोपण, वितरण के लिए पौधा का प्रजातिवार लक्ष्य निर्धारित किया जाए।
साथ ही लक्ष्य अनुसार वृक्षारोपण के लिए भूमि का चिन्हांकन एवं वितरण के लिए हितग्राहियों का चयन किया जाए। इसके तहत उक्त भूमि पर वृक्षारोपण किसके द्वारा किया जाना है इसका निर्धारण, वृक्षारोपण के लिए पौधों की आपूर्ति के विभिन्न पौधवाले स्त्रोतों का सुनिश्चितकरण और उक्त कार्य के लिए वित्ती व्यवस्था का आंकलन एवं निर्धारण करना होगा। कलेक्टर ने सभी विभाग प्रमुखों को निर्देशित किया है कि वे अपने अधीनस्थ कार्यालय को कहां-कहां कितना-कितना पौधरोपण किया जाएगा, इसकी जानकारी जल्द से जल्द मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को उपलब्ध कराएं। बताया गया है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत विभिन्न एजेंसियों द्वारा वृक्षारोपण के लिए पौध तैयार किया जा रहा है। वन विभाग एवं उद्यानिकी विभाग से सम्पर्क कर रोपण के लिए पौध प्राप्त किया जा सकता है।
इसके अलावा ग्राम पंचायतों में रिक्त भूमि तथा अतिक्रमित भूमि को खाली करा वृक्षारोपण किए जाने के निर्देश कलेक्टर ने सभी मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत को दिया है। साथ ही उन्हें रिक्त एवं अतिक्रमित भूमि की जानकारी निर्धारित प्रपत्र में वन विभाग को उपलब्ध कराने भी निर्देशित किया गया है।

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