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Wednesday, 25 March 2020

कोरोना के होम आईसोलेशन के नियमों का पालन नहीं करने पर होगी सख्त कार्यवाही’’-मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ.तुर्रे

कोरोना के होम आईसोलेशन के नियमों का पालन नहीं करने पर होगी सख्त कार्यवाही’’-मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ.तुर्रे

धमतरी, 25 मार्च 2020/ कोरोना वायरस के संक्रमण को ले जिला प्रशासन सहित स्वास्थ्य विभाग बेहद सतर्क है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ.डी.के. तुर्रे ने कहा कि अब तक हालात सामान्य हंै, ’’तेजी से फैल रही अफवाहों ने चिंता बढ़ा रखी है’’। उन्होंने कहा कि इस संबंध में प्रशासन ने अधिसूचना जारी की है कि अन्य राज्य अथवा प्रांत से आने वाले व्यक्तियों को घर में 14 दिन तक बैन (होम आईसोलेशन) किया गया है। इसके मद्देनजर जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त दल द्वारा विदेश भ्रमण एवं अंतर्राज्यीय प्रांतो से आने वाले व्यक्तियों के घरों में होम आईसोलेशन के दौरान 14 दिनों तक ’’होम आईसोलेशन स्टिकर घर के अंदर प्रवेश निषेध’’घरों के बाहर लगाने के निर्देश दिये गए हैं। साफ तौर पर कहा गया है कि इस व्यवस्था का पालन नहीं करने वालों को महामारी अधिनियम 1897 एवं धारा 144 सीआरपीसी 1973 के तहत कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
     जिला प्रशासन ने अपील की है कि कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए लोग घरों में रहें। इसके लिए जिले में बाहर से आने वाले लोगों को रोकने के लिए गली-गली में मुनादी की जा रही है। कलेक्टर श्री रजत बंसल ने जिले में लाॅकडाउन का कड़ाई से पालन करवाने के लिए पुलिस प्रशासन को निर्देश दिये हैं। इसके मद्देनजर जारी एडवाइजरी के मुताबिक लाॅकडाउन का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सड़कों पर निकले लोगो को अधिकारी समझाईश देकर वापस भेज रहें है। पुलिस द्वारा बंद के दौरान बाहर घूम रहे व्यक्तियों को जेल भेजा जा रहा है। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य परामर्श टोल फ्री नम्बर 104 पर डाॅयल कर स्वास्थ्य संबंधी सभी जानकारी ले सकते हैं।

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