धमतरी जिला सीमा क्षेत्र में 31 मार्च 2020 तक रहेगी पूरी तरह से तालाबंदीजिला दण्डाधिकारी श्री रजत बंसल ने जारी किया आदेशसीमाक्षेत्र में आवागमन रहेगा प्रतिबंधित, आवश्यक सेवाएं रहेंगी चालूदूध विक्रेता और न्यूज पेपर हाॅकर सुबह 06.30 से 09.30 और शाम 04.00 से 05.30 बजे तक बांट सकेंगे - chhattisgarhkaratan

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Tuesday, 24 March 2020

धमतरी जिला सीमा क्षेत्र में 31 मार्च 2020 तक रहेगी पूरी तरह से तालाबंदीजिला दण्डाधिकारी श्री रजत बंसल ने जारी किया आदेशसीमाक्षेत्र में आवागमन रहेगा प्रतिबंधित, आवश्यक सेवाएं रहेंगी चालूदूध विक्रेता और न्यूज पेपर हाॅकर सुबह 06.30 से 09.30 और शाम 04.00 से 05.30 बजे तक बांट सकेंगे

धमतरी जिला सीमा क्षेत्र में 31 मार्च 2020 तक रहेगी पूरी तरह से तालाबंदी
जिला दण्डाधिकारी श्री रजत बंसल ने जारी किया आदेश
सीमाक्षेत्र में आवागमन रहेगा प्रतिबंधित, आवश्यक सेवाएं रहेंगी चालू
दूध विक्रेता और न्यूज पेपर हाॅकर सुबह 06.30 से 09.30 और शाम 04.00 से 05.30 बजे तक बांट सकेंगे

धमतरी, 24 मार्च 2020/ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री रजत बंसल ने 31 मार्च 2020 तक धमतरी़ जिले के सभी सीमा क्षेत्र में पूरी तरह से लाॅक डाउन करने के निर्देश दिए हंै। उन्होंने कहा कि डब्ल्यू.एच.ओ. के अनुसार कोरोना वायरस (कोविड-19) एक संक्रामक बीमारी है। इस बीमारी से भारत सहित पूरे विश्व के देशों के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है। स्वास्थ्य की दृष्टि से कोरोना वायरस (कोविड-19) से पीडित, संदेही से दूर रहने की सख्त हिदायत है। प्रदेश सरकार जारी निर्देशों के तहत इससे बचने के सभी संभावित उपाय अमल में लाया जाए। अतः कोरोना वायरस के संभावित प्रसार को देखते हुए इसके प्रसार को रोकने के लिए कड़े सामाजिक अलगाव के उपयोग को अपनाना उचित एवं आवश्यक हो गया है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा इस संबंध में आदेश प्रसारित किए गए है।
महामारी रोग अधिनियम 1897 के संदर्भ में शासन द्वारा जारी पत्र के तहत दिए गए शक्तियों का प्रयोग करते हुए धमतरी जिले के सभी सीमा क्षेत्र के अंतर्गत संक्रमण से बचाव एवं स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए 31 मार्च 2020 की रात्रि 12 बजे तक पूर्णतया तालाबंदी (लॉक डाउन)की गई है एवं इस क्रम में धमतरी जिले के सभी सीमा क्षेत्र के अंतर्गत निम्नांकित गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से 31 मार्च 2020 रात्रि 12 बजे तक रोक लगाई गई है। यह भी निर्देश दिया गया है कि जिले के सभी शासकीय, अर्द्ध शासकीय, अशासकीय कार्यालयों को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाता है। सभी पदाधिकारी तथा कर्मी अपने घर से सरकारी कार्यों का निष्पादन करेंगे, किन्तु वे मुख्यालय का परित्याग नहीं करेंगे। जरूरत पड़ने पर कार्यालय प्रमुख उन्हें कार्यालय में बुला सकेंगे। जिले के सभी सार्वजनिक परिवहन सेवाएं, जिसमें निजी बसें, टैक्सी, ऑटो-रिक्शा, बसें, ई-रिक्शा, रिक्शा इत्यादि भी शामिल है, के परिचालन को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाता है। केवल इमरजेंसी मेडिकल सेवा वाले व्यक्तियों को वाहन द्वारा आवागमन की अनुमति रहेगी। ऐसी निजी वाहन जो इस आदेश के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं/सेवाओं के उत्पादन एवं उनके परिवहन का कार्य कर रहे हो, उन्हें भी अपवादिक स्थिति में तात्कालिक आवश्यकताओं को देखते हुए परिवहन की छूट रहेगी।  
आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं के आवागमन को छोड़कर जिले के सभी सीमाओं को जिला दण्डाधिकारी द्वारा सील किया जाता है। किसी भी माध्यम (सड़क, रेल एवं अन्य माध्यम)से जिले में बाहरी लोगों के आवागमन को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया जाता है। अन्तर जिला बस के परिवहन को भी तत्काल प्रभाव से बंद किया जाता है। धमतरी जिले में निवासरत नागरिकों को भी जिले के सीमा से बाहर जाने पर प्रतिबंधित किया जाता है। इस दौरान सभी दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, कार्यालय, फैक्ट्री, गोदाम, साप्ताहिक हाट-बाजार इत्यादि अपनी संपूर्ण गतिविधियों को बंद रखेंगी। जिले के अंतर्गत स्थिति औद्योगिक एवं व्यापारिक संस्थानों को निम्न परिस्थितियों के अंतर्गत छूट रहेंगी, ऐसी औद्योगिक इकाईयां जो दवाईयों के उत्पादन एवं निर्माण से संबंधित है उनको इस प्रतिबंध से छूट रहेगी। ऐसी ईकाईयां जो आवश्यक वस्तुओं जैसे-खाद्य एवं खाद्य से संबंधित पदार्थों, डेयरी यूनिट इत्यादि से संबंधित है, उन्हें भी इस प्रतिबंध से छूट रहेगी। ऐसी ईकाईयां जिन्हें उक्त प्रतिबंध से छूट प्रदान की जा रही है उनके लिए आवश्यक होगा कि वे न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता तक ही कर्मचारियों एवं अधिकारियों का उपयोग करेंगी एवं संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार, राज्य शासन तथा समय-समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु दिए जा रहे निर्देशों का अक्षरशः पालन अनिवार्य रूप से करेगी। इन ईकाईयों के प्रबंधन द्वारा कर्मचारियों के सामूहिक आवागमन हेतु वाहन व्यवस्था किसी भी स्थिति में उपलब्ध नहीं कराया जाएगा।
सभी प्रकार के निर्माण एवं श्रम कार्य (सिर्फ मनरेगा को छोड़कर) तत्काल प्रभाव से स्थगित रहेंगे। सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णतरू बंद रहेंगे। विदेश से आने वाले वाले सभी नागरिक एवं अन्य राज्यों से आये हुए नागरिक जो होम क्वारेंटीन की निगरानी में रखे गये है, उन्हें निर्देशित किया जाता है कि वे स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा निर्धारित क्वारेंटीन की अवधि का कड़ाई से पालन करेंगे। इसमें किसी प्रकार की चूक होने पर उनके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के धारा 188 के तहत कार्यवाही की जावेगी, जिसके वे स्वयं जिम्मेदार होंगे। सभी नागरिक अपने घर पर रहेंगे। बुनियादी जरूरतों की पूर्ति के क्रम में बाहर जाने पर सामाजिक दूरी के दिशा-निर्देशों का अनुपालन करेंगे। किसी भी स्थिति में एक से अधिक व्यक्तियों (इसमें ड्रायवर भी शामिल है)को घर से बाहर जाने से प्रतिबंधित किया जाता है। घर के बाहर जाने की स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति को अनिवार्य रूप से अपना वैध पहचान पत्र साथ में रखना होगा। आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले निम्नलिखित कार्यालय, प्रतिष्ठान को उपरोक्त प्रतिबंधों से बाहर रखा जाता है। इनमें कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक (शहरी/ग्रामीण), कोषालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील, थाना एवं चैकी शामिल है। परंतु उपरोक्त यह सभी कार्यालय आम जनता के लिए बंद रहेंगे।
भारत सरकार के अधीनस्थ केन्द्रीय कार्यालय, कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी, स्वास्थ्य सेवाएं (जिसके अंतर्गत सभी अस्पताल, मेडिकल कालेज, लायसेंस प्राप्त पंजीकृत क्लीनिक भी शामिल है), दवा दुकान, चश्मे की दुकान एवं दवा उत्पादन की ईकाई एवं संबंधित परिवहन, खाद्य आपूर्ति से संबंधित परिवहन सेवाएं, उचित मूल्य की दुकान (सार्वजनिक वितरण प्रणाली), खाद्य पदार्थ, किराने के सामान, दूध, ब्रेड, फल एवं सब्जी, चिकन, मटन, मछली एवं अंडा के विक्रय, वितरण, भण्डारण, परिवहन की गतिविधियां सुबह 07.00 से दोपहर 03.00 बजे तक किया जा सकेगा। घर पर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता एवं न्यूज पेपर हॉकर सुबह 6.30 बजे से 9.30 बजे तक और शाम को 04.00 से 5.30 बजे तक लॉक डाऊन से मुक्त रहेंगे। मास्क, सेनेटाईजर, दवाईयां, एटीएम वाहन, एलपीजी गैस सिलेण्डर का वाहन एवं अन्य आवश्यक वस्तुएं, सेवाएं जो इस आदेश में उल्लेखित हो को परिवहन करने वाले वाहन, बिजली, पेयजल, आपूर्ति एवं नगर पालिका सेवाएं, जेल, अग्निशमन सेवाएं, एटीएम, टेलीकॉम, इंटरनेट सेवाएं, आईटीआई आधारित सेवाएं, मोबाईल रिचार्ज एवं सर्विसेस दुकानें, पेट्रोल, डीजल पम्प एवं एलपीजी, सीएनजी गैस के परिवहन एवं भण्डारण की गतिविधियां, पशु चारा, पोस्टल सेवाएं, खाद्य, दवा एवं चिकित्सा उपकरण सहित सभी आवश्यक वस्तुओं की ई-कामर्स आपूर्ति, टेक अवे, होम डिलिवरी रेस्टोरेट, पूर्व से विभिन्न होटलों में रूके हुए अतिथियों के लिए डायनिंग सेवाएं, सुरक्षा कार्य में लगी सभी एजेंसियां (निजी एजेंसियों सहित), अनवरत उत्पादन प्रक्रिया अपनाने वाले औद्योगिक संस्थान एवं अथवा फैक्ट्री (जिसमें ब्लास्ट फार्नेश, बायलर आदि हो), सीमेंट, स्टील, शक्कर, फर्टीलाइजर एवं खान (माईन्स)। ये सभी संस्थान न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता तक ही कर्मचारियों एवं अधिकारियों का उपयोग करेंगे एवं संक्रमण विस्तार को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार, राज्य शासन तथा समय-समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु दिए जा रहे निर्देशों का अक्षरशः पालन अनिवार्य रूप से करेंगे। प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया, राज्य सरकार द्वारा विशेष आदेश से निर्धारित कोई सेवा।
धमतरी जिले के सीमा क्षेत्र में स्थित सभी शासकीय एवं अशासकीय बैंकों के लिए जारी निर्देश के अनुसार आम जनता बैंकिंग सेवाएं लेने के लिए सुबह 11.00 से दोपहर 03.00 बजे तक जा सकते हैं। सभी बैंक अपने संस्थान में न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता तक ही कर्मचारियों, अधिकारियों का उपयोग करेंगे एवं संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार, राज्य शासन तथा समय-समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु दिए जा रहे निर्देशों का अक्षरशः पालन अनिवार्य रूप से करेंगे। सभी बैंकों के प्रबंधन द्वारा कर्मचारियों के सामूहिक आवागमन हेतु वाहन व्यवस्था किसी भी स्थिति में उपलब्ध नहीं करायी जाएगी। सभी बैंक अपने संस्थान में एक समय में अधिकतम पांच ग्राहकों को ही प्रवेश देंगे। बैंक द्वारा संचालित एटीएम में पर्याप्त मात्रा में मुद्रा की उपलब्धता बैंक प्रबंधन द्वारा सुनिश्चित की जावेगी।
निजी प्रतिष्ठान जो उक्त वर्णित गतिविधियों के लिए वांछनीय है एवं कोरोना वायरस कोविड-19 के रोकथाम के प्रयासों से संबंधित है, वे खुले रहेंगे। ऐसे सभी प्रतिष्ठान निर्धारित स्वास्थ्य मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। अगर किसी व्यक्ति को अपरिहार्य स्थिति में जिले से बाहर जाना आवश्यक हो या बाहर से जिले में प्रवेश करना आवश्यक हो, तो संबंधित थाना क्षेत्र से निर्धारित फार्मेट में आवेदन जमा करने पर अनुमति दी जा सकेगी। उपर्युक्त आदेश के उल्लंघन करने वाले व्यक्ति एवं प्रतिष्ठान, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 कीे धारा 188 के तहत दण्डनीय होंगे। उपर्युक्त वर्णित गतिविधियों में संशय उत्पन्न होने पर जिला दण्डाधिकारी का निर्णय अंतिम होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।                

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