धमतरी जिले की नगरीय सीमा क्षेत्र के तहत कोरोना संक्रमण से बचाव एवं स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए जिला दण्डाधिकारी श्री रजत बंसल ने जारी किए दिशा-निर्देश
धमतरी, 25 मार्च 2020/ शासन द्वारा जारी एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897 के तहत कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री रजत बंसल ने धमतरी जिले की नगरीय सीमा क्षेत्र में संक्रमण से बचाव एवं स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जारी निर्देशों के तहत शासकीय प्रतिष्ठानों में इमरजेंसी सुविधाएं प्रदाय करने वाले सभी कार्यालय, जल प्रदाय सेवाएं, बैंक, एटीएम, टेलीफोन एक्सचेंज एवं दूरसंचार से संबंधित कार्यालय (शासकीय एवं निजी संस्थान दोनों) सभी मेडिकल संचालित की जाएंगी। इसी तरह निजी संस्थानों में मेडिकल स्टोर, दैनिक उपयोग की वस्तुओं को बेचने संबंधी जनरल स्टोर, किराना दुकान, सब्जी एवं फल संबंधी स्थायी दुकान, घूमकर बेचने वाले सब्जी, फल के ठेले, पेट्रोल पम्प, गैस एजेंसी, गूड्स कैरियर संबंधी सेवाएं एवं उन्हें संचालित करने वाले संस्थान, मीडिया, मोबाईल, मोबाईल रिचार्ज संस्थान, अनाज एवं सब्जी मंडियां, होटल जिसमें यात्रियों के रूकने की सुविधा हो, रैन बसेना इत्यादि संचालित की जाएंगी।
उक्त सभी कार्यालय एवं प्रतिष्ठान के संचालकों को कोरोना संक्रमण से बचने के उपायों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश जिला दण्डाधिकारी द्वारा दिए गए हैं। साफ तौर पर कहा गया है कि आदेश का उल्लंघन करने पर प्रतिष्ठान सील कर दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह भी निर्देशित किया गया है कि उक्त कार्यालय/प्रतिष्ठानों के अलावा अन्य कोई संस्थान 05 अप्रैल 2020 अथवा आगामी आदेश तक खोलकर रखा जाएगा, तो संबंधित के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा के तहत कार्रवाई की जाएगी।