सुपेला में शराब बिक्री पर 30 हजार जुर्माना,सूचना देने वाले को 10 हजार इनाम
सार्वजनिक जगह में शराब पीने पर 5 हजार अर्थदंड,पानी पाउच-डिस्पोजल बेचने पर भी कार्रवाई
कैलाश टांडे छत्तीसगढ़
भखारा - गांव में सामाजिक अनुशासन और स्वच्छ वातावरण बनाए रखने के लिए ग्राम विकास समिति सुपेला ने शराब बिक्री,सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने, जुआ-ताश तथा दुकानों में पानी पाउच और डिस्पोजल की बिक्री पर सख्ती का निर्णय लिया है। ग्राम विकास समिति के पदाधिकारी व ग्रामीणों ने इन सभी निर्णयों को सर्वसम्मति से पारित किया।
ग्राम विकास समिति के निर्णय के अनुसार शराब बेचते हुए पकड़े जाने पर 30 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया जाएगा। वहीं शराब बेचने वाले की सूचना देने वाले व्यक्ति को 10 हजार रुपए का इनाम दिया जाएगा। सार्वजनिक स्थलों पर शराब पीते पकड़े जाने पर 5 हजार रुपए का अर्थदंड और पकड़वाने वाले को 2 हजार रुपए का इनाम दिया जाएगा।
इसी तरह दुकानों में पानी पाउच एवं डिस्पोजल बेचने पर 5 हजार रुपए का अर्थदंड निर्धारित किया गया है। इसकी सूचना देकर कार्रवाई करवाने वाले व्यक्ति को 2 हजार रुपए का इनाम दिया जाएगा। गांव में ताश और जुआ खेलने पर भी प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है।
उक्त निर्णय पर ग्राम विकास समिति अध्यक्ष दिग्विजयसिंह ने कहा कि समिति का उद्देश्य गांव में शांतिपूर्ण और स्वच्छ वातावरण बनाए रखना है। सभी ग्रामीणों से निर्णय का पालन करने और गांव के हित में सहयोग करने की अपील की गई है।
सचिव कन्हैया लाल साहू ने कहा कि समिति द्वारा लिए गए निर्णय गांव के सभी लोगों की सहमति से लिए गए हैं। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर निर्धारित अर्थदंड लगाया जाएगा तथा सूचना देने वालों की पहचान गोपनीय रखते हुए नियमानुसार इनाम दिया जाएगा।
सरपंच चेतन लाल देवांगन ने कहा कि गांव की शांति व्यवस्था बनाने व नशामुक्त गांव बनाने की ओर एक अच्छा पहल है इससे आसपास के गांव भी जागरूक होंगे।
बैठक में समिति के उपाध्यक्ष खिलावन साहू,कोषाध्यक्ष दयालु राम साहू,संरक्षक कृष्णदयाल साहू,सोनऊ राम देवांगन,अनिरुद्ध देवांगन,हितेंद्र साहू,मोहित यादव,ढाकेश्वर साहू,परमानन्द साहू,तेजराम साहू,शत्रुहन लाल देवांगन,ललित सेन,दशेलाल देवांगन,कामता देवांगन, गुमान यादव,गौतम देवांगन, रामनारायण साहू,भानुप्रताप साहू सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।
