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Tuesday, 4 June 2024

मतगणना हॉल के भीतर पासधारी अभ्यर्थियों, निर्वाचन अभिकर्ताओं/मतगणना अभिकर्ताओ को मतगणना हॉल पर कुछ सामग्रियां साथ ले जाने की होगी अनुमति

 मतगणना हॉल के भीतर पासधारी अभ्यर्थियों, निर्वाचन अभिकर्ताओं/मतगणना अभिकर्ताओ को मतगणना हॉल पर कुछ सामग्रियां साथ ले जाने की होगी अनुमति

गरियाबंद 03 जून 2024/ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रायपुर के आदेशानुसार लोकसभा निर्वाचन 2024 अंतर्गत मतगणना दिवस के दिवस आवश्यक व्यवस्था करने के संबंध में दिशा निर्देश दिये गये हैं। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दीपक कुमार अग्रवाल ने गरियाबंद जिले के दोनों विधानसभा क्षेत्रों के लिए अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सहायक रिटर्निंग ऑफिसर विधानसभा क्षेत्र 54 राजिम एवं 55-बिन्द्रानवागढ़ को निर्देशित किया है कि मतगणना हॉल के भीतर मतगणना के परिणाम का योग करने के लिए एक-एक कैल्कुलेटर उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हैं। मतगणना हॉल के भीतर पासधारी अभ्यर्थियों, निर्वाचन अभिकर्ताओं/मतगणना अभिकर्ताओ को मतगणना हॉल पर निम्न सामग्रियां साथ ले जाने की अनुमति होगी। जिसमें मतपत्र लेखा प्रारूप 17सी भाग-1 की प्रति, कोरा कागज, रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा प्रदाय किये गये ईवीएम एवं वीवीपेट की सूची जो लोकसभा क्षेत्र के विभिन्न मतदान केन्द्रों में प्रयोग में लायी गई है, प्लास्टिक पेन / पेंसिल, मतगणना परिसर के बाहरी गेट पर खान-पान की व्यवस्था हेतु अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा नियुक्त व्यवस्थापक के माध्यम से भोजन पैकेट उपलब्ध कराया जायेगा, जिसे मतगणना हॉल के भीतर नियुक्त किसी एक मतगणना अभिकर्ता द्वारा प्राप्त कर अन्य मतगणना अभिकर्ताओं को प्रदाय किया जायेगा।

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