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Tuesday, 10 November 2020

जिले के सिनेमाघर अब सशर्त खोले जा सकेंगे


पत्रकार कैलाश टांडे

 जिले के सिनेमाघर अब सशर्त खोले जा सकेंगे

कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश
धमतरी 10 नवंबर 2020/ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री जयप्रकाश मौर्य ने जिले में संचालित सिनेमाघर, थिएटर तथा मल्टीप्लेक्स में फिल्मों के प्रदर्शन एवं गतिविधियों के संचालन की अनुमति मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अधीन प्रदान की है। जारी आदेश के अनुसार छविगृहों, मल्टीप्लेक्स में आज से फिल्मों का सशर्त प्रदर्शन किया जा सकेगा।
इस संबंध में जारी सामान्य निर्देश में कहा गया है कि कन्टेनमेंट जोन, बफर जोन में छविगृह संचालन की गतिविधि बंद रहेगी। 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, अन्य रोगों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं व 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर पर रहने की समुचित सलाह सिनेमाघर प्रबंधन द्वारा दी जाएगी। यथासंभव न्यूनतम छह फीट की सामाजिक दूरी का पालन किया जाए। फेस कव्हर अथवा मास्क का उपयोग अनिवार्य रूप से किया जाए। छविगृहों में प्रवेश एवं निकास बिन्दुओं के साथ ही परिसर के भीतर हैण्ड सैनिटाइजर की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। थिएटर, मल्टीप्लेक्स में प्रवेश के पहले कम से कम 40-60 सेकण्ड तक साबुन से हाथ धोना अथवा अल्कोहलयुक्त हैण्ड सैनिटाइजर का उपयोग करना अनिवार्य है। सिनेमाघरों में थूकना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। जिला दण्डाधिकारी के द्वारा जारी आदेश में यह भी निर्देशित किया गया है कि छविगृह के प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर-डिस्पेंसर एवं थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करना अनिवार्य है। यहां पर सिर्फ गैर लक्षण वाले व्यक्तियों को ही प्रवेश दिया जाएगा तथा आगंतुकों के लिए अलग-अलग प्रवेश एवं निकास द्वार की व्यवस्था की जाए। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने चूना मार्किंग या सर्कल का निशान निर्धारित दूरी में अंकित करना होगा। कतार में खड़े लोगों के बीच न्यूनतम छह फीट की सामाजिक दूरी होनी चाहिए।
इसी तरह थिएटर के भीतर बैठक क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जाए। मध्यान्तर के दौरान लाॅबी और वाॅशरूम में अधिक भीड़ से बचने का प्रयास किया जाए। पूरे परिसर में स्वच्छता, सामान्य सुविधाएं तथा सभी सतह जो मानव सम्पर्क में आते हैं, की सफाई सुनिश्चित कराई जाए। इसके अलावा बाॅक्स आफिस, खाद्य और पेय क्षेत्र, सार्वनिक क्षेत्र, पार्किंग आदि क्षेत्रों की नियमित सफाई और कीटाणुशोधन कराया जाए। सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक उपाय जैसे दस्ताने, जूते, मास्क, पीपीई किट आदि का उपयोग सुनिश्चित कराया जाए। यदि परिसर में व्यक्ति कोरोना पाॅजीटिव पाया जाता है तो परिसर का सैनिटाइजेशन किया जाए। कार्यस्थल पर सभी कर्मचारी फेस कव्हर अनिवार्य अनिवार्य रूप उपयोग करेंगे। जागरूकता के लिए क्या करें, क्या न करें का प्रदर्शन लाॅबी, बुकिंग काउंटर में किया जाए। एयर कंडिशनिंग उपकरणों को तापमान सेटिंग 24-30 डिग्री सेल्सियस की सीमा में होनी चाहिए, जबकि सापेक्ष आर्द्रता 40-70 के बीच होनी चाहिए। अलग-अलग शो का अंतराल एक साथ न रखा जाए। केवल पैकेज्ड फूड और पेय पदार्थों की बिक्री की अनुमति रहेगी। आदेश का उल्लंघन किए जाने पर आपदा प्रबंधक अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60, भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 तथा अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।  

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