जिले की सभी देशी/विदेशी मदिरा दुकान और मद्य भाण्डागार सुबह 08 से दोपहर 03 बजे तक रहेंगे खुलेनोवल कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने जिला दण्डाधिकारी श्री रजत बंसल ने दिए निर्देश - chhattisgarhkaratan

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Sunday, 3 May 2020

जिले की सभी देशी/विदेशी मदिरा दुकान और मद्य भाण्डागार सुबह 08 से दोपहर 03 बजे तक रहेंगे खुलेनोवल कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने जिला दण्डाधिकारी श्री रजत बंसल ने दिए निर्देश


जिले की सभी देशी/विदेशी मदिरा दुकान और मद्य भाण्डागार सुबह 08 से दोपहर 03 बजे तक रहेंगे खुले
नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने जिला दण्डाधिकारी श्री रजत बंसल ने दिए निर्देश

धमतरी, 03 मई 2020/ शासन के निर्देश अनुसार कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री रजत बंसल ने जिले की सभी देशी-विदेशी मदिरा दुकान एवं मद्य भाण्डागार धमतरी को सुबह 08 से दोपहर 03 बजे तक खुले रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करने के लिए निर्देशित किया है।
                                                                        

जिले के सभी एफ.एल. 3, होटल बार एवं एफ.एल.4-क आगामी 17 मई तक रहेंगे बंद
नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए लाॅकडाउन के मद्देनजर जिला दण्डाधिकारी श्री रजत बंसल ने जारी किए निर्देश

धमतरी, 03 मई 2020/ नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण से आमजन को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री रजत बंसल ने आगामी 17 मई तक जिले के सभी एफ.एल.3 होटल बार, एफ.एल.4-क क्लब को बंद रखने के लिये निर्देशित किया है। उन्होंने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 24 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अवधि में बंद रखने के निर्देश दिए हैं।
                                                                       

सुबह 07 से दोपहर 01 बजे तक खुलने वाली दुकानें अब 03 बजे तक खुलेंगी


धमतरी, 03 मई 2020/ नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए जिले में लाॅकडाउन के मद्देनजर आवश्यक वस्तुओं की दुकानें अब सुबह 07 से दोपहर 03 बजे तक खुलेंगी। गौरतलब है कि पूर्व में इन दुकानों के संचालान का समय सुबह 07 से दोपहर एक बजे तक था। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री रजत बंसल ने इसमें आंशिक संशोधन किया है। इसी तरह मेडिकल दुकानें, उचित मूल्य की दुकान, गैस एजेंसी, पेट्रोल पम्प पूर्व निर्धारित समय अनुसार ही खुली रहेंगी।

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