दुकानों के खुलने के संबंध में जिला दण्डाधिकारी ने जारी किया क्लेरिफिकेशन
पत्रकार कैलाश टाडे
उपरोक्त के अतिरिक्त नगरीय क्षेत्र की सीमा के बाहर ऐसी सभी दुकानें जो शाॅप एवं गोमास्ता एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत हैं (किन्तु धूम्रपान की सामग्री युक्त पान ठेले नहीं) एवं जो कि आवासीय काॅम्प्लेक्स में तथा बाजार में हैं परन्तु एकल ब्राॅड तथा मल्टी ब्राॅड माॅल नहीं हो, वे भी संचालित होंगी, परन्तु इसमें मजदूरों की संख्या आधी ही रहेंगी। अर्थात् पूर्व में कार्यरत मजदूरों का 50 प्रतिशत ही कार्यरत रहेंगे, जो कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। सभी दुकानें जिनमें आस-पड़ोस की दुकानें, एकल व स्वचालित दुकानें एवं आवासीय काॅम्प्लेक्स में चलित दुकानें सम्मिलित हों एवं नगरीय क्षेत्र की सीमा के भीतर आते हों, वे दुकान भी संचालन के लिए केवल आधे मजदूरों से ही कार्य कराया जा सकेगा। इसमें भी समय-सीमा प्रातः सात से दोपहर एक बजे तक ही रहेगी। पेट्रोल पम्प, शासकीय उचित मूल्य की दुकानें तथा मेडिकल स्टोर्स के लिए समय-सीमा नहीं रहेंगी। इस संबंध में किसी प्रकार की भ्रांति या संशय हो तो जिला कार्यालय के दूरभाष नंबर 07722-232249 पर शिकायत पंजीकृत कराया जा सकता है, जिसका निराकरण कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा दो दिनों के भीतर कर दिया जाएगा