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Thursday, 2 April 2020

सीएमएचओ से अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने वाले के विरूद्ध एफआईआर दर्जप्रशासन के कार्यों में सहयोग नहीं करने पर की गई कार्रवाई

समाचार
सीएमएचओ से अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने वाले के विरूद्ध एफआईआर दर्ज
प्रशासन के कार्यों में सहयोग नहीं करने पर की गई कार्रवाई

धमतरी, 02 अप्रैल 2020/ कोविद-19 कोरोना वायरस के संभावित संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए देश भर में गत 25 मार्च से तालाबंदी प्रभावी है, साथ ही प्रशासनिक नियंत्रण के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री रजत बंसल ने जिले में धारा 144 लागू कर दी है। उनके द्वारा जिलावासियों से सतत् सहयोग की अपील की जा रही है। उल्लेखनीय है कि प्रवास कर बाहर से आए लोगों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए क्वारंटाइन सेंटर में रखा जा रहा है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती मनीषा ठाकुर ने बताया कि इसी दौरान धमतरी निवासी श्री देशांत लोढ़ा के द्वारा जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्री डीके तुर्रे से क्वॉरंटाइन में रखे गए अपने परिजन को छोड़ने की बात करते हुए अमर्यादित भाषा का प्रयोग गया। मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रशासन से सहयोग करने के अनुरोध के बाद भी श्री लोढ़ा ने प्रोटोकॉल के आदेशों की अवहेलना की, जिनके विरूद्ध थाना सिटी कोतवाली धमतरी में लिखित शिकायत की गई, जहां पर आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 163/20 भा.द.वि. की धारा 188 पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया है। पुलिस अधीक्षक श्री बी.पी. राजभानू एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में लगातार आम नागरिकों को लॉक डाउन के दौरान प्रशासन के आदेशों का पालन करने बारंबार समझाइश दी जा रही है, साथ ही अनावश्यक रूप से घूमते पाए जाने पर उनके वाहनों को जब्त कर वैधानिक कार्यवाही भी की जा रही है।

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