उद्यानिकी किसानों के लिए जिला दण्डाधिकारी श्री रजत बंसल ने जारी किए आवश्यक दिशा-निर्देशनोवल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए जिले में लाॅकडाउन की स्थिति के मद्देनजर - chhattisgarhkaratan

chhattisgarhkaratan

भारत सरकार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से मान्यता प्राप्त छत्तीसगढ़ रत्न

Home Top Ad

Post Top Ad

Popular Posts

Wednesday, 1 April 2020

उद्यानिकी किसानों के लिए जिला दण्डाधिकारी श्री रजत बंसल ने जारी किए आवश्यक दिशा-निर्देशनोवल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए जिले में लाॅकडाउन की स्थिति के मद्देनजर


उद्यानिकी किसानों के लिए जिला दण्डाधिकारी श्री रजत बंसल ने जारी किए आवश्यक दिशा-निर्देश
नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए जिले में लाॅकडाउन की स्थिति के मद्देनजर


धमतरी 01 अप्रैल 2020/ नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए जिले में लाॅकडाउन की स्थिति की वजह से उद्यानिकी किसानों को हो रही परेशाने को ध्यान में रख कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री रजत बंसल ने आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किया है। इसके तहत उद्यानिकी किसान अपने खेत, प्रक्षेत्र अथवा शासकीय रोपणियों में मजदूर और दैनिक दर पर कार्य करने वाले श्रमिकों से कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन द्वारा जारी एडवाइजरी एवं गाईड लाईन का पालन करते हुए कार्य करा सकेंगे। उन्होंने कहा कि इस दौरान मजदूरों में सर्दी, खांसी, बुखार होने के लक्षण पाए जाने पर स्वास्थ्य केन्द्रों से परीक्षण कराया जाए और श्रमिक/मजदूरों के लिए मास्क, सेनेटाइजर अथवा साबून की व्यवस्था खेत/प्रक्षेत्र मालिक को करनी होगी। साथ ही कार्यरत मजदूर, श्रमिक भीड़ में एकत्र होकर कार्य नहीं करें और एक मीटर की दूरी का अंतर बनाए रखें, यह सुनिश्चित किया जाए।
इसके अलावा सब्जी, मसाला एवं अन्य उद्यानिकी फसलों के उत्पाद धमतरी जिले के भीतर एवं जिले से बाहर विक्रय के लिए ले जाने की अनुमति भी एडवाइजरी एवं गाईड लाईन के निर्देशों का पालन करते हुए संबंधित उत्पादक को दी गई है। गौरतलब है कि सब्जियों और फलों का निष्पादन नहीं किए जाने से उनके सड़ने की स्थिति हो सकती है, जो अनावश्यक अन्य समस्या उत्पन्न कर सकती है। इसके मद्देनजर यह आदेश लाॅकडाउन की अवधि तक प्रभावशील

Post Top Ad