वर्ष 2020-21 के लिए देशी/विदेशी मदिरा विक्रय दर निर्धारितजिले में संचालित सभी मदिरा दुकानों में नवीन फुटकर विक्रय दर प्रदर्शित करने के दिए गए निर्देश - chhattisgarhkaratan

chhattisgarhkaratan

भारत सरकार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से मान्यता प्राप्त छत्तीसगढ़ रत्न

Home Top Ad

Post Top Ad

Popular Posts

Thursday, 30 April 2020

वर्ष 2020-21 के लिए देशी/विदेशी मदिरा विक्रय दर निर्धारितजिले में संचालित सभी मदिरा दुकानों में नवीन फुटकर विक्रय दर प्रदर्शित करने के दिए गए निर्देश


वर्ष 2020-21 के लिए देशी/विदेशी मदिरा विक्रय दर निर्धारित
जिले में संचालित सभी मदिरा दुकानों में नवीन फुटकर विक्रय दर प्रदर्शित करने के दिए गए निर्देश


धमतरी, 30 अप्रैल 2020/ छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए विदेशी मदिरा (स्प्रिट/माल्ट) एवं देशी मदिरा (मसाला/प्लेन) के लिए नवीन फुटकर विक्रय दर का निर्धारण किया गया है। यह दर एक अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक के लिए प्रभावशील रहेगा। इसके मद्देनजर जिला आबकारी अधिकारी श्री मोहित जायसवाल ने निर्देशित किया है कि धमतरी जिले में संचालित सभी मदिरा दुकानों में नवीन फुटकर विक्रय दर प्रदर्शित किया जाए। साथ ही निर्धारित दर पर ही मदिरा का विक्रय करना सुनिश्चित् किया जाए।

Post Top Ad