मदिरा दुकानें 25 मार्च तक और एफ.एल.-4क क्लब 31 मार्च तक बंद रहेंगेनोवल कोरोना वायरस के संक्रमण से आमजन को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से जिला दण्डाधिकारी ने दिए निर्देश - chhattisgarhkaratan

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Monday, 23 March 2020

मदिरा दुकानें 25 मार्च तक और एफ.एल.-4क क्लब 31 मार्च तक बंद रहेंगेनोवल कोरोना वायरस के संक्रमण से आमजन को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से जिला दण्डाधिकारी ने दिए निर्देश


मदिरा दुकानें 25 मार्च तक और एफ.एल.-4क क्लब 31 मार्च तक बंद रहेंगे
नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण से आमजन को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से जिला दण्डाधिकारी ने दिए निर्देश

धमतरी, 23 मार्च 2020/ नोवल कोरोना के संक्रमण से आमजन को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री रजत बंसल ने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 24 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धमतरी जिले की सभी देशी/विदेशी मदिरा दुकानों, मद्य भाण्डागार धमतरी, एफ.एल.-3 होटल बार तथा एफ.एल.-2 रेस्टोरेंट बार को 23 मार्च से 25 मार्च तक तथा एफ.एल.-4क क्लब को 23 से 31 मार्च तक बंद किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने उक्त अवधि में मदिरा के अवैध विक्रय/ परिवहन पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए कार्रवाई सुनिश्चित् करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए हैं।

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