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Tuesday, 17 March 2020

जिले में महामारी अधिनियम 1897 लागू


जिले में महामारी अधिनियम 1897 लागू

धमतरी, 17 मार्च 2020/ विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण को महामारी घोषित की गई है। कलेक्टर श्री रजत बंसल ने कोविड-19 महामारी के प्रसार से आम नागरिकों को बचाने के लिए जिले में महामारी रोग एक्ट 1897 के तहत अपर कलेक्टर को नोडल अधिकारी नामित किया है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए जिले में महामारी अधिनियम 1897 लागू हो चुकी है। उक्त अधिनियम के तहत देश के सभी राज्यों में महामारी अधिनियम 1897 की धारा 2 के प्रावधानों के तहत खतरनाक महामारी रोग के रूप में विनियमों को निर्धारित करने के लिए किए जाने वाले विशेष उपाय शामिल हैं। इसके तहत विदेश से यात्रा कर आने वाले नागरिक, जिन्हें किसी भी प्रकार की संक्रामक बीमारी है, वे आमजनों के बचाव एवं वातावरण विषाणु के संचरण की संभावना को रोकने के लिए संक्रमित व्यक्ति को कोरेन्टाईन एवं होम आईशोलेसन करने का प्रावधान है।
कलेक्टर ने नोडल अधिकारी को निर्देशित किया है कि जिले में आम जनों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने एवं खतरनाक महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए विशेष उपाय किया जाए। साथ ही अधिनियमों के तहत किए गए किसी भी विनियम अथवा आदेश की अवहेलना करने वाले व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता की धारा 188 (1860 में से 45) के तहत वैधानिक कार्रवाई की जाए।

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