पत्रकार कैलाश टांडे छत्तीसगढ़
धमतरी मगरलोड कोरोना मे मृत्यु उपरांत मृतक के पत्नी को मिला बीमा के तहत 17 लाख का लाभ :- ग्राम पंचायत बकोरी के शिक्षक तारेन् कुमार ध्रुव का निधन कोरोनावायरस के चलते हुआ था chhatisgarh राज्य ग्रामीण बैंक से SBI LIFE insurance के तहत 15 लाख एवं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा के तहत ₹200000 जनके अंतर्गत उन्हें कुल 17 लाख का लाभ मिला 17 लाख कि राशि विकास खंड शिक्षा अधिकारी श्री एलआर बरिह सर एवं शिक्षक संघ के अध्यक्ष श्री नरेन्द्र कुमार सिन्हा के मौजूदगी मे प्रदान किया गया बीमा का लाभ दिलाने मे बैंक शाखा प्रबन्धक गिरीश कुमार निषाद , कार्यालय सहायक विवेक अग्रवाल एवं बैंक स्टाप संतोष राजपूत का विशेष योगदान रहा
आज के दौर में अपने परिवार की चिंता हम सभी लोगों को होती है। उन्हीं को ध्यान में रखकर हम में से ज्यादातर लोग बचत करते हैं। हालांकि कई बार दुर्भाग्यवश परिवार के मुख्य सदस्य की जब मृत्यु होती है, उस समय परिवार के ऊपर आफतों का पहाड़ टूट पड़ता है। ऐसे में परिवार के सदस्यों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसी कड़ी में आज हम आपको भारत सरकार की एक ऐसी खास योजना के बारे में बताने वाले हैं, जिसके जरिए आप आपनी नामौजूदगी में अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। इस स्कीम का नाम प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है। इस महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को की गई थी। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना एक साल का लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। इस कारण आपको हर साल इसको रिन्यू करवाना पड़ेगा। भविष्य में अगर परिवार के मुखिया की मृत्यु होती है, तो योजना के अंतर्गत नॉमिनी को लाभ मिलेगा। आइए जानते हैं इसके बारे में -इस योजना को खरीदने पर व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद उसके परिवार के सदस्यों को 2 लाख रुपये दिए जाते हैं। इस टर्म प्लान को लेने के लिए आपकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 50 साल होनी चाहिए। भारत का कोई भी नागरिक इस योजना में निवेश कर सकता है। वहीं इस योजना की परिपक्वता आयु 55 साल है। इस पॉलिसी को खऱीदनेे के लिए आपको हर साल 330 रुपये का प्रीमियम भरना होगा। पैसों को आपके बैंक खाते से ईसीएस की मदद से ले लिया जाएगा। वहीं इस योजना की परिपक्वता आयु 55 साल है। इस पॉलिसी को खऱीदनेे के लिए आपको हर साल 330 रुपये का प्रीमियम भरना होगा। पैसों को आपके बैंक खाते से ईसीएस की मदद से ले लिया जाएगा। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना को क्लेम करने की प्रक्रिया काफी आसान है। बीमा धारक की मृत्यु होने पर नॉमिनी को पॉलिसीधारक के बैंक में जाकर जीवन ज्योति बीमा क्लेम फॉर्म एंड डिस्चार्ज स्लिप लेनी होगी। उसके बाद इस स्लिप के साथ मृत्यु प्रमाणपत्र और कैंसल चेक के फोटोग्राफ को जमा करना है। वेरिफिकेशन के बाद आपका क्लेम सेटल हो जाएगा।