किसानों के रकबा - गिरदावरी में हो सकेगा संशोधन कलेक्टर ने दिए राजस्व अधिकारियों को निर्देश संशोधन के उपरांत किसान पंजीयन में धान खरीदी के लिये नाम परिलक्षित होने लगेगा - chhattisgarhkaratan

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Thursday, 10 December 2020

किसानों के रकबा - गिरदावरी में हो सकेगा संशोधन कलेक्टर ने दिए राजस्व अधिकारियों को निर्देश संशोधन के उपरांत किसान पंजीयन में धान खरीदी के लिये नाम परिलक्षित होने लगेगा


किसानों के रकबा - गिरदावरी में हो सकेगा संशोधन
कलेक्टर ने दिए राजस्व अधिकारियों को निर्देश
संशोधन के उपरांत किसान पंजीयन में
धान खरीदी के लिये नाम परिलक्षित होने लगेगा



रायपुर 10 दिसम्बर 2020/ रायपुर 10 दिसम्बर 2020/ कलेक्टर डॉ एस भारतीदासन ने राज्य शासन के निर्देशानुसार राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे किसानों के रकबा में त्रुटि संबंधित शिकायतों को प्राथमिकता के साथ निराकृत करें। कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियो से कहां है कि जिन किसानों के आवेदन रकबा सुधार के लिए आ रहें है, उनका शीध्रता से निराकरण करें।
कलेक्टर ने बताया कि ऑनलाइन तहसील मॉड्यूल में रकबा संशोधन का प्रावधान किया गया है। किसानों के रकबा में केवल एक बार ही संशोधन की अनुमति है। इस कारण संशोधन के पूर्व प्रस्तावित जानकारी एवं प्रविष्ट जानकारी का भली भांति मिलान सुनिश्चित कर ले।
ऑनलाइन मॉड्यूल में खसरावार रकबा संशोधन की प्रक्रिया दी गई है, इसके लिए तहसील मॉड्यूल में ’रकबा संशोधन’ लिंक पर जाकर एवं समिति के चयन पर किसान कोड का चयन करना होगा। संशोधन के दौरान यदि अतिरिक्त खसरा जोड़ने की आवश्यकता है तो नया खसरा क्रमांक प्रविष्ट करना होगा अथवा पूर्व प्रविष्ट खसरा के रकबा को भुंईया पोर्टल अनुसार अपडेट करने के लिए उस खसरा क्रमांक को हटाकर पुनः उसी खसरा क्रमांक को प्रविष्ट करना होगा अथवा पूर्व प्रविष्टि खसरा को हटाने हेतु खसरा सूची से केवल उसी खसरा क्रमांक को हटाना होगा।
प्रक्रिया में ’भुंइया से जांचकर’ Button पर Click कर एवं भुंइया पोर्टल के अनुसार प्राप्त खसरा एवं गिरदावरी की जानकारी का मिलान कर सुरक्षित करना होगा। रकबा संशोधित किसानों की परिवर्तित जानकारी तत्काल पंजीयन में परिलक्षित नही होगी। तहसीलदार द्वारा तहसील मॉड्यूल में किसानों के रकबा संशोधन का कार्य पूर्ण होने की पुष्टि करना अनिवार्य है।
तहसील के अंतर्गत आने वाली सभी समितियों के कार्य पूर्ण होने पर ही पुष्टि करना है। पुष्टि होने के बाद तहसील के अंतर्गत आने वाली सभी समितियों के किसान में कोई संशोधन नहीं हो पायेगा। उक्त पुष्टि के उपरांत रकबा संशोधन का प्रावधान तहसील मॉड्यूल में बंद कर दिया जाएगा, उसके बाद संशोधित रकबा किसान पंजीयन में धान खरीदी के लिये परिलक्षित होगा।
 

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