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Wednesday, 15 July 2020

जिला दण्डाधिकारी ने कोरोना संक्रमित ग्रामों को किया कंटेनमेंट जोन घोषित


पत्रकार कैलाश टांडे छत्तीसगढ़ का रत्न

8964081105

जिला दण्डाधिकारी ने कोरोना संक्रमित ग्रामों को किया कंटेनमेंट जोन घोषित  

धमतरी 15 जुलाई 2020/ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री जयप्रकाश मौर्य ने जिले के मगरलोड, कुरूद, धमतरी तथा नगरी विकासखण्ड के विभिन्न ग्रामों के वार्डों में कोरोना संक्रमण के धनात्मक प्रकरण पाए जाने पर संबंधित वार्डों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि वर्तमान में वैश्विक स्तर पर फैले कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। जिले के संदिग्ध मरीजों का सैम्पल लेकर जांच के लिए प्रेषित किया गया था, जिनमें मगरलोड विकासखण्ड के ग्राम सेन्हाभाठा मेघा के वार्ड क्रमांक-17 शारदा चैक में एक पाॅजीटिव मरीज पाए जाने के कारण स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय-समय पर जारी आदेश एवं मार्गदर्शक मानक प्रचालन प्रक्रियाओं के परिपालन में कोरोना वायरस के फैलाव तथा रोकथाम को ध्यान में रखते हुए उक्त वार्ड को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है। मगरलोड के ग्राम साल्हेभाठ में भी एक कोरोना वायरस कोविड-19 के धनात्मक प्रकरण पाए जाने पर जिला दण्डाधिकारी ने कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। थाना काॅलोनी मगरलोड में दो तथा नगर पंचायत मगरलोड के वार्ड क्रमांक-02 में एक (कुल तीन) धनात्मक मरीज संक्रमित पाए जाने के कारण उक्त क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इसके अलावा नगरी विकासखण्ड के ग्राम मोदे में एक धनात्मक प्रकरण पाए जाने पर ग्राम मोदे को, ग्राम छिपली के गांधी चैक स्थित वार्ड क्रमांक-13 को, कुरूद विकासखण्ड के ग्राम भाठापारा कमरौद में एक धनात्मक प्रकरण पाए जाने पर ग्राम भाठापारा कमरौद को, ग्राम चरमुड़िया में एक पाॅजीटिव केस मिलने पर ग्राम चरमुड़िया को, ग्राम मूरा में एक पाॅजीटिव केस मिलने पर ग्राम मूरा को, उपतहसील भखारा अंतर्गत सिलीडीह में एक धनात्मक केस पाए जाने पर ग्राम सिलीडीह को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इसी तरह धमतरी विकासखण्ड के नगरपालिक निगम धमतरी में रत्नाबांधा रोड नेहरू गार्डन के पास दो धनात्मक प्रकरण पाए जाने पर रत्नाबांधा रोड नेहरू गार्डन को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है।
आदेश में कहा गया है कि उक्त चिन्हांकित क्षेत्रांतर्गत सभी दुकानें एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। प्रभारी अधिकारी द्वारा कंटेनमेंट जोन में घर पहुंच सेवा के जरिए आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की जाएगी। कंटेनमेंट जोन अंतर्गत सभी मनरेगा कार्यों पर प्रतिबंध रहेगा। कंटेनमेंट जोन का कोई भी व्यक्ति तालाब में नहीं नहाएगा। मेडिकल इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा। कंटेनमेंट जोन की निगरानी के लिए लगातार पुलिस पेट्रोलिंग की जाएगी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा संबंधित क्षेत्र में स्वास्थ्य की निगरानी एवं निर्देश अनुसार सैंपल इत्यादि जांच के लिए लिया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। कम्युनिटी सर्विलेंस टीम द्वारा पाॅजीटिव प्रकरण के वर्तमान निवास स्थल से चारों दिशा में 50-50 घरों पर एक्टिव सर्विलेंस कर सर्दी, खांसी, बुखार एवं सांस लेने में तकलीफ वाले व्यक्तियों की सूची मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को प्रेषित किए जाने के आदेश कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने दिए हैं।  

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