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Saturday, 4 April 2020

नगरी अनुविभाग के ग्रामों में भी दी गई दबिश, कार्रवाई कर दुकान संचालकों से वसूला गया अर्थदण्ड


नगरी अनुविभाग के ग्रामों में भी दी गई दबिश, कार्रवाई कर दुकान संचालकों से वसूला गया अर्थदण्ड
धमतरी, 04 मार्च 2020/ कोरोना वायरस कोविद-19 के संभावित संक्रमण के नियंत्रण के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री रजत बंसल ने जिले में धारा 144 लागू कर दी है, साथ ही 25 मार्च से 14 अप्रैल तक तालाबंदी भी जारी है। इसी तारतम्य में शासन के नियमों-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करने के निर्देश कलेक्टर ने दिए हैं। निर्देश के परिपालन में नगरी अनुविभाग के विभिन्न ग्रामों में टीम द्वारा दुकानों में औचक निरीक्षण किया जा रहा है। आज कुकरेल क्षेत्र में सोशल डिस्टेंस के नियमों का पालन न करने एवं तय मूल्य से अधिक मूल्य पर सामान बेचने के खिलाफ उप तहसील कुकरेल अंतर्गत दो किराना दुकानों को प्रति दुकान रू. 1000 का अर्थदंड स्थानीय ग्राम पंचायत द्वारा अधिरोपित किया गया। कलेक्टर के निर्देश पर आज औचक निरीक्षण के दौरान ग्राम बनबगौद की किराना दुकान प्रोप्राइटर श्री द्वारका साहू एवं ग्राम कोटरवाही की किराना दुकान अंबे ट्रेडर्स प्रोप्राइटर श्री केशवराम साहू द्वारा आलू प्याज एवं अन्य राशन सामग्री निर्धारित दर से अधिक कीमत पर बेचा जाना पाया गया। जिस पर नायब तहसीलदार श्री हनुमंत सिंह श्याम की संयुक्त टीम द्वारा कार्यवाही कर उन्हें समझाइश दी गई तथा अर्थदंड आरोपित किया गया।

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