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Monday, 6 April 2020

शासन के निर्देशों का पालन नहीं करने वाले दुकान संचालकों से वसूले गए साढ़े 33 हजार रूपएपांच दुकानों व नगरी की गैस एजेंसी में की गई छापामार कार्रवाई

कैलाश टांडे छत्तीसगढ़
शासन के निर्देशों का पालन नहीं करने वाले दुकान संचालकों से वसूले गए साढ़े 33 हजार रूपए
पांच दुकानों व नगरी की गैस एजेंसी में की गई छापामार कार्रवाई
धमतरी, 06 अप्रैल 2020/ कोविद-19 कोरोना वायरस के संभावित संक्रमण से बचाव हेतु जिले में तालाबंदी (लाॅक डाउन) जारी होने के साथ-साथ प्रशासनिक नियंत्रण के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री रजत बंसल ने जिले में धारा 144 लागू कर दी है। जिलान्तर्गत संचालित आवश्यक वस्तुओं की दुकानों में मूल्य नियंत्रण करने तथा मुनाफाखोरी को रोकने कलेक्टर ने टीम गठित कर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत राजस्व, खाद्य नापतौल, नगर निगम, मण्डी तथा खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के अधिकारियों की संयुक्त टीम ने 16 दुकानों व एजेंसी में छापामार कार्रवाई की। शासन के नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकान/एजेंसी संचालकों से कुल 33 हजार 500 रूपए की राशि जुर्माने के तौर पर वसूली गई।
प्राप्त जानकारी के अनुसार स्थानीय रत्नाबांधा स्थित ओम देव किरान स्टोर्स, ग्राम मुजगहन के जय अम्बे किराना स्टोर्स, सेमरा बी. के साहू किराना स्टोस, ग्राम भुसरेंगा की बसंत किराना दुकानों में आलू, प्याज, दाल, शक्कर सहित अन्य आवश्यक खाद्य सामग्रियों का विक्रय अधिक मूल्य पर किया जा रहा था। उक्त दुकानदारों पर कार्रवाई करते हुए पंचायत सचिव के द्वारा साढ़े छह हजार रूपए की जुर्माना राशि आरोपित कर वसूल की गई।
इसी तरह नगरी के एमजी एचपी गैस एजेंसी में तथा लखन ट्रेडिंग कंपनी में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर नगर पंचायत के द्वारा 27 हजार रूपए की जुर्माना राशि अर्थदण्ड के तौर पर ली गई। एसडीएम नगरी श्री एस.के. शर्मा ने बताया कि गैस वितरकों को गैस की होम डिलीवरी करने के निर्देश दिए गए थे, जिससे अप्रत्याशित ढंग से भीड़ जुटने ना पाए। इसके बावजूद एमजी एच.पी. गैस एजेंसी के संचालक के द्वारा शासन के सोशल डिस्टेंस के निर्देशों की अवहेलना की जिसके चलते उन पर अर्थदण्ड आरोपित किया गया।

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