महासमुंद 07 अप्रैल// जिले की तमाम मंदिरा की दुकानें 14 अप्रैल तक के लिए बंद रहेंगी। कलेक्टर श्री सुनील कुमार जैन ने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कल 08 अप्रैल से 14 अप्रैल तक जिले के समस्त देशी-विदेशी मंदिरा की दुकाने और जिले मे स्थित देशी मंदिरा के मद्य भंडागारो को बंद करने के निर्देश दिये है। उन्होने नोवेल कोरोना संक्रमण से बचाव को ध्यान में रखते हुए दुकानों को बंद रखने के आदेश दिये है। आदेश के तहत जिले की भौगोलिक सीमा के भीतर स्थित देशी एवं विदेशी मंदिरा की फुटकर दुकानें एवं मद्य भाण्डागार दोनों बन्द रहेंगे। कलेक्टर ने जिले की पुलिस एवं आबकारी विभाग के अधिकारियों को जारी आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये है। उल्लेखनीय है कि इसके पहले 31 मार्च 2020 से 07 अप्रैल 2020 तक मंदिरा दुकान बंद रखी गई थीं।
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