जिले में बाहरी लोगों के आवागमन व परिवहन माध्यमों पर तत्काल प्रभाव से रोक
खाद्य पदार्थ, सब्जी, राशन दुकान, दूध, ब्रेड का विक्रय सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक
महामारी रोग अधिनियम 1897 में प्रदत्त शक्तियों के तहत जिला दण्डाधिकारी ने किया आदेश जारी
धमतरी 24 मार्च 2020/ कोरोना वायरस कोविद-19 की रोकथाम तथा आवश्यक उपाय के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री रजत बंसल ने जिले के समस्त सीमा क्षेत्रांतर्गत स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु आगामी 31 मार्च की मध्यरात्रि तक पूर्ण तालाबंदी (लाॅक डाउन) के आदेश जारी किए हैं। आज जारी आदेश के तहत जिले के समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय, अशासकीय कार्यालयों को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाता है तथा सभी पदाधिकारी तथा कर्मचारी अपने घर से शासकीय कार्यों का निष्पादन करेंगे, किन्तु वे मुख्यालय का परित्याग नहीं करेंगे जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर उन्हें कार्यालय बुलाया जा सके।
इसके अलावा जिले में सभी सार्वजनिक परिवहन सेवाएं, जिनमें निजी बसें, टैक्सी, आॅटो रिक्शा, ई-रिक्शा, रिक्शा आदि भी शामिल हैं, के परिचालन को भी तत्काल प्रभाव से बंद रखने के आदेश जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी किए गए हैं। इसमें इमरजेंसी मेडिकल सेवा वाले वाहनों/व्यक्तियों को आवागमन की अनुमति प्रदान की गई है। साथ ही ऐसे निजी वाहन जो इस आदेश के तहत आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन तथा परिवहन में कार्यरत हैं, को आपवादिक स्थिति में तात्कालिक आवश्यकताओं को देखते हुए छूट दी गई है। इसी प्रकार आवश्यक वस्तुओं व सेवाओं के आवागमन को छोड़कर जिले की सभी सीमाओं को सील कर किसी भी माध्यम (सड़क, रेल एवं अन्य माध्यम) से जिले में बाहरी लोगों के आवागमन पर तत्काल प्रभाव से बंद किए जाने के आदेश जिला दण्डाधिकारी के द्वारा जारी किए गए हैं।
इसी तरह सभी प्रकार के निर्माण एवं श्रम कार्य (केवल मनरेगा को छोड़कर) तत्काल प्रभाव से स्थगित रहेंगे। सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल, आमजनता के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे। इसके अलावा विदेश की यात्रा कर लौटे ऐसे सभी नागरिक/अन्य राज्यों से आए हुए नागरिक जो होम क्वारंटाइन में निगरानी में रखे गए हैं, उन्हें स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा निर्धारित क्वारंटाइन अवधि का कड़ाई से पालन करने के भी आदेश दिए गए हैं। आदेश में सभी नागरिकों को घरों में ही रहने के आदेश दिए गए हैं। बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बाहर जाने सामाजिक दूरी के दिशानिर्देशों का पालन करने तथा किसी भी स्थिति में एक से अधिक व्यक्ति को घर से बाहर जाने से प्रतिबंधित किया गया है। घर से बाहर जाने वाले व्यक्ति को अनिवार्य रूप से अपना वैध पहचान पत्र साथ में रखे जाने का भी आदेश दिया गया है।
इन इकाइयों, उद्योगों व संस्थानों में रहेगी छूट:- आदेश के तहत सभी दुकानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, कार्यालयों, फैक्ट्री, गोदामों, साप्ताहिक हाट-बाजारों आदि की गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने जिलांतर्गत औद्योगिक व व्यापारिक संस्थानों को कतिपय परिस्थितियों में छूट प्रदान की गई है। आदेश में उल्लेख किया गया है कि ऐसी औद्योगिक इकाइयां जो दवाइयों के उत्पादन एवं निर्माण से संबंधित हैं, को प्रतिबंध से छूट दी गई है। इसी प्रकार ऐसी इकाइयां जो आवश्यक वस्तुओं जैसे खाद्य एवं इससे संबंधित पदार्थों, डेयरी युनिट को भी कतिपय शर्तों के आधार पर प्रतिबंध से पृथक रखा गया है।
आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले कार्यालय/प्रतिष्ठानों को रखा गया प्रतिबंध से बाहर:- इसके तहत कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक (शहरी/ग्रामीण), कोषालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय, उनके अधीनस्थ सभी कार्यालय, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील, थाने व चैकी के कार्यालयों को प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। ये सभी कार्यालय आमजनता के लिए बंद रहेंगे। साथ ही भारत सरकार के अधीनस्थ केन्द्रीय कार्यालय, कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबद्ध अधिकारी एवं कर्मी, दवा दुकान, चश्मे की दुकान एवं दवा उत्पादन की इकाई व परिवहन, खाद्य आपूर्ति से संबंधित परिवहन सेवाएं, उचित मूल्य की दुकान (सार्वजनिक वितरण प्रणाली) खुली रहेंगी। जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि खाद्य पदार्थ, किराने की दुकान, दूध, ब्रेड, फल एवं सब्जी, चिकन, मटन, मछली, अण्डा का विक्रय सुबह सात बजे से दोपहर तीन बजे तक वितरण, भण्डारण तथा परिवहन की गतिविधियां की जा सकेंगी। दुग्ध संयंत्र (मिल्क प्लांट) को भी प्रतिबंध से पृथक् रखा गया है। इसी तरह घर पर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता, समाचार-पत्र हाॅकर सुबह 6.30 बजे से 9.30 बजे तक तथा शाम को चार बजे से 5.30 बजे तक लाॅक डाउन से मुक्त रहेंगे। साथ ही मास्क, सैनिटाइजर, दवाइयां, एटीएम, एलपीजी गैस सिलेंडर का वाहन को भी प्रतिबंध से अलग रखा गया है। अन्य आवश्यक वस्तुओं/सेवाओं के परिवहन वाले वाहनों को प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है। इसके अलावा बिजली, पेयजल आपूर्ति, नगरपालिक सेवाएं, जेल, अग्निशमन सेवाएं, एटीएम, टेलीकाॅम, इंटरनेट सेवाएं, आइटी आधारित सेवाएं, मोबाइल रिचार्ज एवं सर्विस दुकानें, पेट्रोल-डीजल पम्प एवं एलपीजी/सीएनजी गैस के परिवहन व भण्डारण की गतिविधियां, पशुचारा, पोस्टल सेवाएं, खाद्य, दवा एवं चिकित्सा उपकरण सहित सभी आवश्यक वस्तुओं की ई-काॅमर्स आपूर्ति, टेक अवे, होम डिलीवरी रेस्टोरेंट, पूर्व से विभिन्न होटलों में रूके अतिथियों के लिए डायनिंग सेवाएं, सुरक्षा कार्य में लगी एजेंसियां (निजी एजेंसियां भी सम्मिलित), अनवरत उत्पादन प्रक्रिया अपनाने वाले औद्योगिक संस्थान एवं फैक्ट्री जिनमें ब्लास्ट फर्नेस, बाॅयलर आदि शामिल हैं, सीमेंट, शक्कर, स्टील, फर्टिलाइजर एवं माइन्स न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता तक ही सीमित अधिकारियों, कर्मचारियों का उपयोग करेंगे एवं संक्रमण के विस्तार को रोकने शासन द्वारा समय-समय पर सुरक्षा के लिए दिए जा रहे निर्देशों का अक्षरशः पालन करेंगे। इसी तरह प्रिंट एवं इलेक्ट्राॅनिक मीडिया, राज्य सरकार द्वारा विशेष आदेश द्वारा निर्धारित सेवाओं को प्रतिबंध से बाहर रखे जाने का आदेश दिया गया है।
इसके अलावा आम जनता के लिए बैंकिंग सेवाएं लेने के लिए सुबह 11 बजे से दोपहर तीन बजे का समय निर्धारित किया गया है। सभी बैंक न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता तक अधिकारी/कर्मचारियों का उपयोग करेंगे और केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों का अक्षरशः पालन करेंगे। बैंकों में अधिकतम पांच ग्राहकों को प्रवेश दिया जा सकेगा। एटीएम में पर्याप्त मात्रा में मुद्रा की उपलब्धता बैंकों के द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। अगर किसी व्यक्ति को अपरिहार्य स्थिति में जिले से बाहर जाना आवश्यक हो या बाहर के जिले में प्रवेश करना आवश्यक हो तो संबंधित थाना क्षेत्र से निर्धारित फार्मेट में आवेदन जमा करने की अनुमति दी जा सकेगी। उपरोक्त गतिविधियों के संबंध में संशय की स्थिति उत्पन्न होने पर अंतिम निर्णय जिला दण्डाधिकारी द्वारा लिया जाएगा। उपर्युक्त आदेश के उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/प्रतिष्ठान को भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 के तहत दण्डनीय होंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
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