मध्याह्न भोजन योजना के तहत जिले के प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूलांे द्वारा वितरित किया जाएगा 40 दिन का सूखा खाद्यान्ननोवल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए जिला शिक्षा अधिकारी ने तिथि तय कर जारी किए दिशा-निर्देश - chhattisgarhkaratan

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Tuesday, 31 March 2020

मध्याह्न भोजन योजना के तहत जिले के प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूलांे द्वारा वितरित किया जाएगा 40 दिन का सूखा खाद्यान्ननोवल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए जिला शिक्षा अधिकारी ने तिथि तय कर जारी किए दिशा-निर्देश

मध्याह्न भोजन योजना के तहत जिले के प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूलांे द्वारा  वितरित किया जाएगा 40 दिन का सूखा खाद्यान्न
नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए जिला शिक्षा अधिकारी ने तिथि तय कर जारी किए दिशा-निर्देश


धमतरी 01 अप्रैल 2020/नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए लाॅकडाउन के मद्देनजर स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। इस दौरान जिले के प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूलों में मार्च एवं अप्रैल में वितरित किए जाने वाले मध्याह्न भोजन योजना के तहत 40 दिनों का सूखा खाद्यान्न (चावल एवं दाल) का वितरण विद्यार्थियों के घर-घर किया जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारी ने इसके लिए तिथि तय कर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किया है। मिली जानकारी के मुताबिक शहरी क्षेत्र धमतरी में संकुल केन्द्र ब्राम्हणपारा में 03 और 04 अप्रैल, जालमपुर में 04 एवं 05 अप्रैल तथा संकुल शाला नंबर 01 में 05 एवं 06 अप्रैल को प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूलों के छात्रों के लिए खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा। इसी तरह संकुल कुरूद, मगरलोड, नगरी (ब), आमदी और भखारा में 03,04 एवं 05 अप्रैल को सुबह 07 से 9.30 बजे तक और सुबह 9.30 से दोपहर 12 बजे तक सूखा खाद्यान्न का आबंटन किया जाएगा।
बताया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित स्कूल के प्रधानपाठकों के सहयोग से मध्याह्न भोजन संचालनकर्ता स्व सहायता समूह, शालेय कर्मचारी, ग्राम सचिव अथवा कोटवार के जरिए खाद्यान्न का पैकेट तैयार कर छात्रों/पालकों के घर पहुंचाकर किया जाएगा। इसी तरह शहरी क्षेत्र के स्कूलों में मध्याह्न भोजन खाद्यान्न का पैकेट अलग-अलग संकुल स्थित स्कूलों के पालक/छात्रों को संचालनकर्ता अथवा एनजीओ द्वारा प्रधानपाठक अथवा नगरपालिक निगम के वाहन के जरिए अलग-अलग वार्डों, मुहल्लों में किया जाएगा। प्रधानपाठक खाद्यान्न का पैकेट वार्डवार विभाजित कर सामग्री वितरण की पावती छात्र/पालकों से प्राप्त करेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी ने खाद्यान्न वितरण करते समय कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए शासन द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करने के निर्देश दिए हैं।

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