सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सभी जनसूचना अधिकारी अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से निभाएं-मुख्य सूचना आयुक्त श्री एम.के. राउतजिले में एक दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला आयोजित - chhattisgarhkaratan

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Saturday, 7 March 2020

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सभी जनसूचना अधिकारी अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से निभाएं-मुख्य सूचना आयुक्त श्री एम.के. राउतजिले में एक दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला आयोजित



सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सभी जनसूचना अधिकारी अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से निभाएं-मुख्य सूचना आयुक्त श्री एम.के. राउत
जिले में एक दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला आयोजित

धमतरी, 07 मार्च 2020/ सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के विषय में जिले के प्रथम अपीलीय अधिकारी और जनसूचना अधिकारियों की एक दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में रखी गई। दोपहर 12 बजे से आयोजित इस कार्यशाला में उपस्थित राज्य सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त श्री एम.के. राउत ने सभी जनसूचना अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से निभाने पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि जनसूचना अधिकारी आवेदन मिलने के 30 दिनों के भीतर आवेदक से हर हाल में संचार स्थापित कर लें। चाहें तो जानकारी दे सकते हैं अथवा अन्य विभाग से संबंधित हो, तो संबंधित विभाग को हस्तांतरित कर आवेदक को इसकी जानकारी जरूर दें। अगर किसी कर्मचारी की निजी जानकारी मांगी जाए, तो उसकी सहमति लेना जरूरी है और व्यापक लोकहित को ध्यान में रख जानकारी देना चाहिए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जनसूचना अधिकारी आवेदक को जानकारी बनाकर नहीं दें, बल्कि जिस तरह कार्यालय में संधारित है, वैसी ही जानकारी आवेदक को उपलब्ध कराएं। सही मंशा से और सकारात्मक सोच के साथ जनसूचना अधिकारी आवेदक को जानकारी उपलब्ध कराएं। उन्होंने प्रथम अपीलीय अधिकारियों को भी अपना दायित्व का निर्वहन सही तरीके से करने पर जोर दिया।
इस मौके पर राज्य सूचना आयुक्त श्री मोहन राव पवार ने अधिनियम के व्यवहारिक बातों पर प्रकाश डाला और 31 धाराओं में से महत्वपूर्ण धाराओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शासकीय कार्यों में  जवाबदेही तय करने इस अधिनियम का निर्माण किया गया है। अतः जनसूचना अधिकारी प्राप्त आवेदन को स्वयं पढ़ें, ताकि समय-सीमा में जानकारी दी जा सके। कार्यशाला में उपस्थित राज्य सूचना आयुक्त श्री अशोक अग्रवाल ने जनसूचना अधिकारियों को अधिनियम की धाराओं, शुल्क, आवेदक कौन हो सकता है? तथा सूचना देने की समयावधि की जानकारी विस्तार से दी। उन्होंने सभी जनसूचना अधिकारियों को कार्यालय में सूचना का अधिकार की पंजी संधारण करने कहा तथा समझाईश दी कि जनसूचना अधिकारी जब भी भेजें स्पष्ट रूप से, समय पर और वास्तविक मांग पत्र भेजें। उन्होंने प्रथम अपीलीय अधिकारी के दायित्व की जानकारी भी दी। साथ ही दोनों पक्षों (जनसूचना अधिकारी और आवेदक) की बात सुनने के बाद (ैचमंापदहद्ध आदेश जारी करने कहा। उन्होंने कहा कि अपीलीय अधिकारी का यह भी दायित्व है कि उनके द्वारा जारी आदेश का पालन सुनिश्चित कराएं। कार्यशाला के अंत में सभी जनसूचना अधिकारियों की जिज्ञासाओं को मुख्य सूचना आयुक्त ने शांत किया। प्रभारी कलेक्टर श्रीमती नम्रता गांधी ने उन्हें आश्वस्त किया कि जिले के सभी प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं जनसूचना अधिकारी अपने दायित्वों का निर्वहन बखूबी करेंगे। इस मौके पर आयोग के स्टाॅफ आॅफिसर श्री एम.कल्याणी, संयुक्त संचालक श्री धनंजय राठौर, अपर कलेक्टर श्री दिलीप अग्रवाल सहित सभी  प्रथम अपीलीय और जनसूचना अधिकारी उपस्थित रहे।

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