उर्वरक एवं बीज प्रतिष्ठान सुबह 11 से दोपहर 03 बजे तक होंगे संचालित
नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए जिला दण्डाधिकारी श्री रजत बंसल ने संबंधित प्रतिष्ठानों के लिए जारी किए आवश्यक दिशा-निर्देश
धमतरी, 27 मार्च 2020/ जिले में लोक स्वास्थ्य एवं लोकहित को ध्यान में रख नोवल कोरोना वायरस एवं उससे जनित बीमारी के संक्रमण से बचाव के लिए दवा एवं दैनिक उपयोग की अति आवश्यक सामग्रियों से संबंधित व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के संचालन की अनुमति दी गई है। इसी तरह विभिन्न फसलों के लिए उर्वरक एवं बीज की समय-समय पर आवश्यकता होती है तथा यह दोनों कृषि आदान ’आवश्यक वस्तु’ की श्रेणी में आते हैं। इसके मद्देनजर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री रजत बंसल ने किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए संबंधित व्यावसायिक प्रतिष्ठान के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
जारी दिशा-निर्देश के अनुसार प्रतिष्ठानों के व्यवसाय की अवधि सुबह 11 से दोपहर 03 बजे तक होगी तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठान में एक समय में एक ही किसान की उपस्थिति सुनिश्ति किए जाने के निर्देश दिए गए। दुकान के बाहर साबून एवं स्वच्छ पानी की व्यवस्था किए जाने तथा प्रत्येक क्रेता हाथ धोने के बाद ही दुकान में प्रवेश करने के निर्देश भी जिला दण्डाधिकारी द्वारा दिए गए। कलेक्टर ने कहा कि उर्वरक विक्रय के लिए प्रयोग की जाने वाली पी.ओ.एस. मशीन, जिस पर किसानों को अंगूठा लगाना होता है, अनिवार्य रूप से सेनिटाइज की जाए तथा ऐसा प्रत्येक उपयोग के उपरांत की जाए।
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Friday, 27 March 2020
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उर्वरक एवं बीज प्रतिष्ठान सुबह 11 से दोपहर 03 बजे तक होंगे संचालितनोवल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए जिला दण्डाधिकारी श्री रजत बंसल ने संबंधित प्रतिष्ठानों के लिए जारी किए आवश्यक दिशा-निर्देश
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