स्वरोजगार स्थापित करने ऋण के लिए 04 अगस्त तक आवेदन आमंत्रित
जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति धमतरी में
पत्रकार कैलाश टांडे
धमतरी 22 जुलाई 2020/ जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति धमतरी द्वारा वर्ष 2020-21 में सफाई कामगार वर्ग के आवेदकों के लिए स्वयं के व्यवसाय एवं स्वरोजगार स्थापित करने के लिए स्कीम अपटू और महिला अधिकारिता योजना के तहत ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए पात्रता रखने वाले इच्छुक आवेदकों से निर्धारित प्रारूप में आगामी 04 अगस्त तक आवेदन मंगाए गए हैं। आवेदक स्वयं का पासपोर्ट साईज फोटो, जाति, निवास, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता, शैक्षणिक योग्यता एवं राशन कार्ड के साथ कलेक्टोरेट के कक्ष क्रमांक 48 में स्थित जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति से निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्राप्त कर उसे स्पष्ट रूप से भरकर नियत तिथि तक जमा कर सकते हैं। विकासखण्ड नगरी के आवेदक प्रबंधक, अंत्यावसायी उद्यमी प्रशिक्षण केन्द्र, पुराना सिविल कोर्ट के सामने नगरी से आवेदन प्राप्त कर जमा कर सकते हैं।
कार्यपालन अधिकारी, जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति से मिली जानकारी के मुताबिक 18 से 50 वर्ष तक की आयु वर्ग का, धमतरी जिले के मूल निवासी, सफाई कामगार वर्ग का सदस्य आवेदन के लिए पात्र होगा। साथ ही आवेदक की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र के लिए 98 हजार रूपए और शहरी क्षेत्र के लिए एक लाख 20 हजार रूपए तक होनी चाहिए। आय (वित्तीय वर्ष 2019-20 का), जाति, निवास प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो तथा पूर्व में किसी भी शासकीय योजना में ऋण एवं अनुदान का लाभ नहीं लेने संबंधी शपथ पत्र लगानी होगी। बताया गया है कि प्राप्त लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में जमा किए गए आवेदन पत्र को आवेदक स्वयं उपस्थित होकर नवीनीकरण करा सकते हैं। नवीनीकरण नहीं कराने पर आवेदन पत्र स्वमेव निरस्त मान्य किया जाएगा।
जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति धमतरी में
पत्रकार कैलाश टांडे
धमतरी 22 जुलाई 2020/ जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति धमतरी द्वारा वर्ष 2020-21 में सफाई कामगार वर्ग के आवेदकों के लिए स्वयं के व्यवसाय एवं स्वरोजगार स्थापित करने के लिए स्कीम अपटू और महिला अधिकारिता योजना के तहत ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए पात्रता रखने वाले इच्छुक आवेदकों से निर्धारित प्रारूप में आगामी 04 अगस्त तक आवेदन मंगाए गए हैं। आवेदक स्वयं का पासपोर्ट साईज फोटो, जाति, निवास, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता, शैक्षणिक योग्यता एवं राशन कार्ड के साथ कलेक्टोरेट के कक्ष क्रमांक 48 में स्थित जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति से निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्राप्त कर उसे स्पष्ट रूप से भरकर नियत तिथि तक जमा कर सकते हैं। विकासखण्ड नगरी के आवेदक प्रबंधक, अंत्यावसायी उद्यमी प्रशिक्षण केन्द्र, पुराना सिविल कोर्ट के सामने नगरी से आवेदन प्राप्त कर जमा कर सकते हैं।
कार्यपालन अधिकारी, जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति से मिली जानकारी के मुताबिक 18 से 50 वर्ष तक की आयु वर्ग का, धमतरी जिले के मूल निवासी, सफाई कामगार वर्ग का सदस्य आवेदन के लिए पात्र होगा। साथ ही आवेदक की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र के लिए 98 हजार रूपए और शहरी क्षेत्र के लिए एक लाख 20 हजार रूपए तक होनी चाहिए। आय (वित्तीय वर्ष 2019-20 का), जाति, निवास प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो तथा पूर्व में किसी भी शासकीय योजना में ऋण एवं अनुदान का लाभ नहीं लेने संबंधी शपथ पत्र लगानी होगी। बताया गया है कि प्राप्त लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में जमा किए गए आवेदन पत्र को आवेदक स्वयं उपस्थित होकर नवीनीकरण करा सकते हैं। नवीनीकरण नहीं कराने पर आवेदन पत्र स्वमेव निरस्त मान्य किया जाएगा।