12 दिसम्बर को ई-नेशनल लोक अदालत का आयोजन न्यायालय आये बिना वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये होगी सुनवाई राजीनामा योग्य लंबित प्रकरणों का होगा निराकरण, पक्षकारों को मिलेगा त्वरित न्याय - chhattisgarhkaratan

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Thursday, 3 December 2020

12 दिसम्बर को ई-नेशनल लोक अदालत का आयोजन न्यायालय आये बिना वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये होगी सुनवाई राजीनामा योग्य लंबित प्रकरणों का होगा निराकरण, पक्षकारों को मिलेगा त्वरित न्याय


 


12 दिसम्बर को ई-नेशनल लोक अदालत का आयोजन
न्यायालय आये बिना वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये होगी सुनवाई
राजीनामा योग्य लंबित प्रकरणों का होगा निराकरण, पक्षकारों को मिलेगा त्वरित न्याय

रायपुर 03 दिसम्बर 2020/ छ.ग.राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के कार्यपालक अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री प्रशांत कुमार मिश्रा के निर्देश पर पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में ई-नेशनल लोक अदालत का आयोजन 12 दिसम्बर को किया जाएगा। ई-नेशनल लोक अदालत में पक्षकार और अधिवक्ताओं के न्यायालय आये बिना ही अपने मामलों का आपसी राजीनामा के आधार पर निराकरण करवा सकते है। कोविड-19 महामारी के कारण राजीनामा योग्य लंबित मामलों के निराकरण एवं पक्षकारों को त्वरित न्याय उपलब्ध कराने की आवष्यकता को ध्यान में रखते हुए यह ई-नेशनल लोक अदालत आयोजित की जा रही है।
रायपुर में जिला न्यायाधीश श्री राम कुमार तिवारी के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर द्वारा इस ई-नेशनल लोक अदालत की तैयारी की जा रही है। जिला न्यायालय रायपुर के साथ-साथ राजिम, गरियाबंद, तिल्दा एवं देवभोग तहसील में भी इस ई-नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। कोरोना महामारी के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए इस ई-नेशनल लोक अदालत में पक्षकारों एवं अधिवक्ताओं की न्यायालय में व्यक्तिगत उपस्थिति नहीं रहेगी, तथा पक्षकार और अधिवक्ता वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से ही न्यायालय से जुड़ कर अपने मामले की सुनवाई में शामिल होगे ।

इस ई-नेशनल लोक अदालत के माध्यम से न्यायालय में लंबित सिविल वाद, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, चेक बाउंस से संबंधित मामले, पारिवारिक मामले, एवं राजीनामा योग्य आपराधिक मामलों का राजीनामा के आधार पर निराकरण किया जाएगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री उमेश कुमार उपाध्याय ने बताया की इस ई-नेशनल लोक अदालत में जो पक्षकार या अधिवक्तागण अपने मामले की सुनवाई कराना चाहते है उन्हे राजीनामा करने हेतु निश्चित प्रारूप में दोनो पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित राजीनामा आवेदन 11 दिसम्बर 2020 के शाम 5 बजे तक संबंधित न्यायालय मे आवश्यक रूप से जमा करना होगा।

उन्होंने बताया कि इस आवेदन में संबंधित मामले के पक्षकारों और अधिवक्ताओं के मोबाइल नंम्बर उपलब्ध कराये जायेंगे। इसमें पक्षकारों और अधिवक्ताओं को ई-नेशनल लोक अदालत के पूर्व, उनके मामले की सुनवाई करने वाले खंडपीठ की वीडियो लिंक उपलब्ध करायी जायेगी। जिसके माध्यम से पक्षकार घर बैठे 12 दिसम्बर 2020 शनिवार की ई-नेशनल लोक अदालत में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ कर अपने मामले को राजीनामा के माध्यम से निराकृत करा सकेगें।

ई-नेशनल लोक अदालत के माध्यम से उन्ही मामलों का निराकरण होगा, जिनके राजीनामा आवेदन 11 दिसम्बर 2020 को शाम 5 बजे तक संबंधित न्यायालय में जमा करा दिये जायेगें। इस ई-नेशनल लोक अदालत के संबंध में प्राधिकरण द्वारा अधिवक्ताओं एवं पक्षकारों से यह भी अपील की गई है कि, इस ई-नेशनल लोक अदालत में संपूर्ण सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से ही होगी । किसी पक्षकार या अधिवक्ता की इस ई-नेशनल लोक अदालत में व्यक्तिगत उपस्थिति प्रतिबंधित रहेगी। अतः सभी पक्षकार और अधिवक्ता जिन्होने राजीनामा आवेदन संबंधित न्यायालय में जमा कराया है, अपने घरों से ही वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से न्यायालय से जुड़ कर अपने मामले की सुनवाई में शामिल हो। यदि किसी पक्षकार के पास वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से न्यायालय से जुड़ने के लिये साधन उपलब्ध ना हो, तो ऐसा पक्षकार व्हाटसऐप वीडियो कालिंग के माध्यम से भी न्यायालय से जुड़ सकता है या अपने अधिवक्ता के कार्यालय से भी न्यायालय से जुड़ सकता है।

जिला न्यायाधीश श्री राम कुमार तिवारी के द्वारा ई-नेशनल लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए बैठकें की जा रही है। उनके द्वारा इन बैठकों में कोरोना वायरस संक्रमण से संबंधित शासन के निर्देशो का कड़ाई से पालन करते हुये, लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों के निराकरण करने का प्रयास किये जाने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश एवं मार्गदर्शन प्रदान किया जा रहा है।

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