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Wednesday, 18 March 2020

टीम बनाकर नोवल कोरोना के संबंध में लोगों को जागरूक करने जिला दण्डाधिकारी ने दिए निर्देशटीम बनाकर नोवल कोरोना के संबंध में लोगों को जागरूक करने जिला दण्डाधिकारी ने दिए निर्देश


टीम बनाकर नोवल कोरोना के संबंध में लोगों को जागरूक करने जिला दण्डाधिकारी ने दिए निर्देश

टीम बनाकर नोवल कोरोना के संबंध में लोगों को जागरूक करने जिला दण्डाधिकारी ने दिए निर्देश

धमतरी, 18 मार्च 2020/ नोवल कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री रजत बंसल ने सभी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, मुख्य नगरपालिका अधिकारी एवं विकासखण्ड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने अधीनस्थों की टीम तैयार कर प्रत्येक ग्राम में नोवल कोरोना वायरस के संबंध में लोगों को जागरूक करें। साथ ही प्रतिदिन रिपोर्ट संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी को दिया जाना सुनिश्चित करने के भी निर्देश जिला दण्डाधिकारी द्वारा दिए गए हैं।
जिला दण्डाधिकारी ने बताया कि किसी व्यक्ति, संस्था, संगठन द्वारा जारी किसी भी निर्देश का उल्लंघन किया जाता है, तो वह भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 के तहत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आता है। इसके मद्देनजर उन्होंने सभी संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी, कार्यपालन दण्डाधिकारी को उक्त के अनुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।  
धमतरी, 18 मार्च 2020/ नोवल कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री रजत बंसल ने सभी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, मुख्य नगरपालिका अधिकारी एवं विकासखण्ड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने अधीनस्थों की टीम तैयार कर प्रत्येक ग्राम में नोवल कोरोना वायरस के संबंध में लोगों को जागरूक करें। साथ ही प्रतिदिन रिपोर्ट संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी को दिया जाना सुनिश्चित करने के भी निर्देश जिला दण्डाधिकारी द्वारा दिए गए हैं।
जिला दण्डाधिकारी ने बताया कि किसी व्यक्ति, संस्था, संगठन द्वारा जारी किसी भी निर्देश का उल्लंघन किया जाता है, तो वह भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 के तहत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आता है। इसके मद्देनजर उन्होंने सभी संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी, कार्यपालन दण्डाधिकारी को उक्त के अनुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।  

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